मंगलवार · विक्रम संवत् 2083 · आश्विन शुक्ल पक्ष · तृतीया

12 OCT 2026 · उत्तर प्रदेश

यूपी शादी अनुदान योजना: 53,546 लाभार्थियों को मिली मदद, बेटियों की शादी के लिए ₹20 हजार की सहायता

लखनऊ, 12 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 53,546 लाभार्थियों को सहायता दी गई है। योजना के अंतर्गत इन परिवारों को कुल 107.092 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

यूपी शादी अनुदान योजना: 53,546 लाभार्थियों को मिली मदद, बेटियों की शादी के लिए ₹20 हजार की सहायता

प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के खर्च में सहायता देना और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

शादी अनुदान योजना में अब तक 1.09 लाख से अधिक आवेदन

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शादी अनुदान योजना के तहत अब तक 1,09,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 53,546 लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1,05,000 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 210 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट लक्ष्य रखा गया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक 107.092 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। शेष पात्र आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई और सहायता वितरण की प्रक्रिया योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

बेटी की शादी के लिए मिलते हैं 20 हजार रुपये

शादी अनुदान योजना के तहत पात्र ओबीसी परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने से लाभार्थियों को भुगतान प्राप्त करने में सुविधा होती है।

योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निर्धारित पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले- 2027 में बड़बोलापन और अहंकार मटियामेट हो जाएगा 

दिव्यांग, विधवा और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता

शादी अनुदान योजना के तहत दिव्यांग, विधवा, दैवीय आपदा से प्रभावित और भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान बताया गया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों तक सहायता पहुंचाना है, जिन्हें बेटी के विवाह का खर्च उठाने में अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों और सीमित आय वाले परिवारों के लिए विवाह से जुड़े खर्च एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकते हैं। ऐसे में आर्थिक सहायता से परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है।

हालांकि, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग की ओर से निर्धारित पात्रता, दस्तावेज और अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

210 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के साथ योजना का संचालन

पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक अस्मिता लाल के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 53,546 पात्र लाभार्थियों को 107.092 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 1.05 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 210 करोड़ रुपये का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी परिवारों को बेटी के विवाह के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा रही है।

न्यू नोएडा को मिलेगी नई पहचान, 20 हजार हेक्टेयर में होगा विकास; 6 लाख युवाओं के रोजगार का लक्ष्य 

शादी अनुदान योजना का लाभ कैसे मिलता है?

योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश देखने चाहिए।

आवेदन करने से पहले परिवार की वार्षिक आय, आवेदक की श्रेणी, विवाह की निर्धारित आयु संबंधी शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन जमा करने के बाद उसकी जांच की जाती है और पात्रता की पुष्टि होने पर नियमानुसार सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना से संबंधित नवीनतम नियमों, आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि आधिकारिक विभागीय पोर्टल से करनी चाहिए।

नोट: योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और प्राथमिकता संबंधी प्रावधानों में बदलाव संभव है। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग के नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य देखें।

Frequently asked questions

शादी अनुदान योजना का लाभ कैसे मिलता है?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश देखने चाहिए।